🚆 बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियम में बड़ा बदलाव
Ministry of Railways के तहत रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम प्रस्ताव रखा है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब यात्री सेकंड रिजर्वेशन चार्ट बनने तक बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे (Change of Boarding Point Rule 2026)।
यह कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
📋 क्या है मौजूदा नियम?
Railway Board द्वारा जारी पूर्व निर्देश (Commercial Circular No. 17 of 2019) के अनुसार, यात्री केवल पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते थे।
पहला चार्ट आमतौर पर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 10–20 घंटे पहले तैयार किया जाता है।
🆕 क्या प्रस्ताव है नया?
अब प्रस्ताव है कि:
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बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा
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सेकंड रिजर्वेशन चार्ट बनने तक उपलब्ध रहे
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इससे यात्रियों को अधिक लचीलापन मिलेगा
इससे उन यात्रियों को खास फायदा होगा जिनकी यात्रा योजना अंतिम समय में बदल जाती है।
⚙️ CRIS से मांगी गई राय
रेलवे बोर्ड ने Centre for Railway Information Systems (CRIS) से इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर राय मांगी है।
CRIS को तकनीकी और सिस्टम संबंधी संभावनाओं की जांच कर अंतिम निर्णय के लिए सुझाव देने को कहा गया है।
👤 किसने जारी किया पत्र?
यह पत्र 19 फरवरी 2026 को जारी किया गया और इस पर रेलवे बोर्ड के Director Passenger Marketing-II संजय मनोचा द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं।
🎯 यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?
(Change of Boarding Point Rule 2026) लागू होने पर:
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यात्रा योजना में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी
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अंतिम समय में स्टेशन बदलने की सुविधा
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टिकट रद्द करने की आवश्यकता कम
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यात्रियों के लिए अधिक सुविधा
यह निर्णय लाखों रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
